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अयोध्या में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप, आरोपी की जमानत याचिका खारिज

अयोध्या। जनपद में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के एक गंभीर मामले में अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
क्या है मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीकापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक को ठेकेदारी में बेहतर मजदूरी दिलाने का लालच देकर अयोध्या बुलाया गया। आरोप है कि युवक को कुछ दिनों तक एक कमरे में रखा गया और इस दौरान उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया।
इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कथित रूप से धन उगाही की गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी द्वारा पहले नकद राशि ली गई और बाद में बड़ी रकम की मांग की गई। आरोप यह भी है कि परिवार पर जमीन बेचने का दबाव बनाया गया।
पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत
घटना से परेशान होकर युवक की मां ने स्थानीय कोतवाली में नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। शिकायत में कई व्यक्तियों के नाम शामिल किए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।
अदालत में क्या हुआ?
आरोपी पक्ष की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामला आपसी लेन-देन का है और किसी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की गई है। साथ ही कथित वीडियो बरामद न होने की बात भी कही गई।
वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपों की गंभीरता को रेखांकित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका निरस्त कर दी।
कानूनी पहलू
ऐसे मामलों में यदि ब्लैकमेल, जबरन वसूली या आपत्तिजनक सामग्री बनाकर दबाव बनाने के आरोप सिद्ध होते हैं, तो भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।
पुलिस जांच जारी
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो आरोपियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

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